Rules and regulation

नियमावली

  • सत्र 1 जून से प्रारम्भ होता है।
  • नामांकन के लिए आवेदन महाविद्यालय कार्यालय से प्राप्त विहित प्रपत्र में करना आवश्यकता है । आवेदन करते समय अभ्यर्थी को आवेदन प्रपत्र के साथ अन्तिम छोड़े हुए संस्थान के परित्याग प्रमाणपत्र की अभिप्रमाणिक प्रतिलिपि संलग्न करना आवश्यकता है ।
  • नामांकन हेतु चयन में राज्यसरकार के नामांकन से संबंधित नियमों के अनुरूप आरक्षण दिया जाएगा । आरक्षित स्थान पर प्रवेश हेतु अभ्यर्थी के द्वारा आवेदन प्रपत्र के साथ क्रम सं० 2 में अंकित प्रमाणपत्रों के अतिरिक्त जाति, आवास एवं आय से संबंधित प्रमाणपत्र की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करना आवश्यकता है ।
  • प्रवेश मेधासूची के आधार पर दिया जाएगा ।यह अभ्यर्थी के द्वारा समर्पित अंतिम उत्तीर्ण परीक्षा के प्राप्तांको पर आधारित होगा ।
  • प्रवेश के समय अभ्यर्थी को निम्नलिखित प्रमाणपत्र / अभिलेख अनिवार्यतः देना होगा । यह किसी भी स्थिति में वापस नही होगा ।
  1. अंतिम छोड़े हुए संस्थान का परित्याग प्रमाणपत्र (मूल प्रति)
  2. अंतिम उत्तीर्ण परीक्षा (योग्यता प्रदान परीक्षा) का प्रवेश पत्र (अभिप्रमाणित प्रति)
  3. अंतिम उत्तीर्ण परीक्षा (योग्यता प्रदाय परीक्षा) का अंक पत्र (अभिप्रमाणित 2 प्रति )
  4. हाल का खिंचवाया हुआ पासपोर्ट साईज का श्याम-श्वेता -3 प्रति ।
  • जाति आरक्षित अभ्यर्थी
  1. जाति प्रमाणपत्र (अभिप्रमाणित प्रति)
  2. प्रमाणपत्र (मूल प्रति) एक साल के अन्दर का बना हुआ । (जाति एवं आय प्रखण्ड/अंचल कार्यालय से निर्गत होना चाहिए)
  • अन्य आरक्षित अभ्यर्थी
  1. संबंधित आरक्षण संबंधी प्रमाणपत्र (अभिप्रमाणित प्रति)
  • प्रवेश के समय सभी प्रमाणपत्रो की मूल प्रतियाँ साथ लाना तथा नामांकन पदाधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।
  • सामान्यतः संकाय (फैकल्टी) या विषय परिवर्तन नहीं किया जाएगा । अतः अभ्यार्थी संकाय एवं विषय का चयन सोच-समझकर करें ।
  • बिहार विधालय परीक्षा समिति/बिहार इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद् / भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय के अतिरिक्त अन्य बोर्ड / परिषद् / विश्वविद्यालय से प्रवजन कर लाने वाले अभ्याथियों के नामांकन के समय या महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समयसीमा के अन्दर प्रव्रजन प्रमाणपत्र की मूल प्रति निर्धारित शुल्क के साथ कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है ।
  • नामांकिन सभी छात्र-छाओं को सूचीकरण / पंजीकरण कराना अनिवार्य है ।
  • नामांकित प्रत्येक छात्र-छात्रा को महाविद्यालय से परिचयपत्र दिया जाएगा । छात्र-छात्रा को उक्त परिचयपत्र महाविद्यालय आने पर हमेशा अपने पास रखना तथा मांगे जाने प्रे या किसी कागजात के अग्रसारण / सत्यापन के समय प्रस्तुत करना आवश्यकता होगा ।
  • परिचयपत्र खो जाने की स्थिति में छात्र/छात्रा द्वारा आवेदन पत्र के साथ 10 रु० शुल्क जमा करने पर नियमानुसार जाँचोपरान्त प्रथम द्वितीय परिचय पत्र निर्गत किया जाएगा ।
  • शिक्षण शुक्क एवं अन्य शुल्कों का नामांकन के समय एवं महाविद्यालय के नियमाअनुसार भुगतान अनिवार्य है, अन्यथा नाम कट जाने की स्थिति में निर्धारित प्रवेश शुल्क लेकर ही पुनः नामांकन किया जाएगा ।
  • बिहार विद्यालय परीक्षा समिति / विश्वविद्यालय की परीक्षा हेतु उत्प्रेषित (सेन्टअप) होने के लिए न्यूनतम 75 (पचहत्तर) प्रतिशत वर्गोपस्थिति अनिवार्य है ।
  • पुस्तकालय एवं बुकबैंक से पुस्तको की आपूर्ति महाविद्यालय पुस्तकालय एवं बुकबैंक के नियमानुसार पुस्तकों की उपलब्धता पर की जाएगी ।
  • महाविद्यालय परिसर के अन्दर अनुशासनहीनता एवं अशिष्टता करने पर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाई की जाएगी । महाविद्यालय से निष्कासित भी किया जा सकता है ।
  • कोई छात्र-छात्रा जिस वर्ष की परीक्षा के लिए उत्प्रेषित हुआ हो, उसके बाद स्नातक में मात्र तीन वर्ष तक पूर्ववर्ती (नन-कॉलेजिएट) परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा देने का अधिकारी है ।
  • नियमित/पूर्ववर्ती छात्र-छात्राओं को निर्धारित अवधि तक परीक्षा प्रपत्र शुल्क सहित महाविद्यालय कार्यालय में जमा कर देना होगा ।
  • छात्र-छात्राओं को घर जाने के लिए रियायती रेल टिकट पूजावकाश और ग्रीष्मावकाश में ही दिया जाएगा ।
  • कटिहार नगर के आसपास के रेल स्थानकों (स्टेशन) से प्रतिदिन महाविद्यालय आने एवं वापस घर जाने के लिए आवेदन करने पर छात्र-छात्राओं को मासिक रियायती रेल टिकट दिया जाएगा ।
  • महाविद्यालय के सभी शुल्कों की अदायगी के उपरान्त ही स्थानान्तरण प्रमाणपत्र, महाविद्यालय परित्याग प्रमाणपत्र एवं चरित्र प्रमाणपत्र आवेदन करने पर दिया जाएगा ।
  • स्थानान्तरण प्रमाणपत्र/महाविद्यालय परित्याग प्रमाणपत्र का शुल्क मासिक शुल्क के बराबर तथा चरित्र प्रमाणपत्र का शुल्क 2 /- (दो) रूपये निर्धारित है । आवेदन पत्र के साथ शुल्क जमा करने की तिथि के दुसरे दिन कार्यालय अवधि की समाप्ति के एक घंटा पूर्व उपर्युक्त प्रमाणपत्र छात्र-छात्रओं को दिया जाएगा । अति आवश्यक स्थिति में उसी दिन उक्त प्रमाणपत्र देने के लिए स्थानान्तरण प्रमाण पत्र/महाविद्यालय परित्याग प्रमाणपत्र हेतु दुगुनी राशि एवं चरित्र प्रमाणपत्र हेतु 5/- (पाँच) रु० तत्काल (अर्जेन्ट) शुक्ल जमा करने पर उसी दिन कार्यालय अवधि समाप्ति के अधिकतम एक घंटा पूर्व छात्र-छात्रा को दिया जाएगा ।

अनुशासन

  • महाविद्यालय के सभी छात्र-छात्राओं द्वारा अनुशासन के निम्नलिखित सामान्य नियमों का समरूप पालन करना अनिवार्य है ।
  1. प्रत्येक छात्र-छात्रा से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने खाली समय का सदुपयोग पुस्तकालय में जाकर अध्ययन करने में, कॉमन रूप में मनोरंजन करने में या खेल-कूद में करेगें ।
  2. महाविद्यालय में व्याख्या की अवधि में किसी भी अभ्यागत को छात्र-छात्रा से मिलने की अनुमति नही है ।
  3. महाविद्यालय परिसर में प्रत्येक छात्र-छात्रा को अपना परिचय पत्र अपने साथ रखना अनिवार्य है।
  4. महाविद्यालय परिसर में प्रत्येक छात्र-छात्रा से यह अपेक्षा की जाती है कि महाविद्यालय की सम्पत्ति की सुरक्षा करने में अपना योगदान देंगे ।
  5. महाविद्यालय की स्थायी या अस्थायी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने या स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त करने वाले छात्र-छात्रा से जुर्माना सहित क्षतिपूर्ति वसूल की जाएगी । महाविद्यालय प्रशासन इसके अलावा अन्य दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है ।
  6. महाविद्यालय परिसर में छात्र-छाताओं के लिए साइकिल स्टैण्ड की समुचित व्यवस्था है । प्रत्येक छात्र-छात्रा का यह कर्त्तव्य है कि वह अपनी साइकिल महाविद्यालय अवधि में साइकिल स्टैण्ड में ही रखे। ऐसा नहीं करने पर आर्थिक दण्ड भी लगाया जा सकता है ।
  7. महाविद्यालय परिसर में/महाविद्यालय की दीवारों पर थूक/पीक फेंकना, नारा लिखना, अवांछित शब्द/वाक्य लिखना तथा पोस्टर चिपकाना सख्त मना है । ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर विधिक कार्यवाई की जाएगी ।